सीएम धामी ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि नारी शक्ति के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया , लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उसके सभी सहयोगी दलों इस पूरे मुद्दे को रोका है ये नारी शक्ति का अपमान है। एक ऐतिहासिक निर्णय होने वाला था। यह अवसर हमारी महिलाओं, हमारी बहनों और हमारी बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता था। लेकिन उन्होंने पूरी 'मातृ शक्ति' को ही हरा दिया"
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सीएम धामी ने की प्रेसवार्ता: महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर विपक्ष पर जड़े आरोप
सीएम धामी ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि नारी शक्ति के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया , लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उसके सभी सहयोगी दलों इस पूरे मुद्दे को रो
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