पीलीभीत में बालिका के साथ छेड़खानी, तीन वर्ष की सजा

पीलीभीत में एक ग्रामीण ने थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जुलाई 2017 को वह अपनी पत्नी की दवा लेने पीलीभीत गया था। उसकी नाबालिग पुत्री दिन में 11 बजे गांव के समीप गन्ने के खेत में घास काट रही थी। सद्दाम व राजेंद्र ने अकेला देख कर पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की।

दोनों ने गलत काम करने के इरादे से दुपट्टे से हाथ पैर-बांधकर उसका गला दबाया। विरोध करने पर पीटा। किसी के आने की आहट पर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में सद्दाम को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।