Friday, 30 October 2026 | 4:50 PM
उत्तर प्रदेश

फर्रूखाबाद: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 3 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ एवं ‘मिशन शक्ति’ अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से स्पेशल पॉक्सो-01 कोर्ट ने अभियुक्त अभिषेक को 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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फर्रूखाबाद: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 3 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा

फर्रूखाबाद (द दस्तक 24): 

उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार महिला संबंधी अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' व 'मिशन शक्ति 6.0' अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है।

​कोतवाली मोहम्मदाबाद से जुड़े महिला व बालिका संबंधी अपराध के एक मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो-01 कोर्ट द्वारा दिनांक 29.10.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।

​मुकदमे एवं सजा का विवरण:

  • ​मुकदमा: मु०अ०सं० 329/2019 (वाद संख्या 113/2019)
  • ​धाराएं: 323, 504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट, कोतवाली मोहम्मदाबाद, जनपद फतेहगढ़
  • ​सजा: अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं ₹6,000/- (छह हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

​दोषी अभियुक्त का विवरण:

  • ​अभिषेक पुत्र बलवीर (निवासी ग्राम गौसिंगपुर, कोतवाली मोहम्मदाबाद, जनपद फतेहगढ़)

​सराहनीय कार्य करने वाली टीम व अभियोजन पक्ष:

  • ​एडीजीसी: श्री प्रदीप कुमार
  • ​को० मो०: हे०का० तेज सिंह
  • ​पैरोकार: का० नीरज कुमार