कोरबा: कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रो में लागू प्रतिबंधात्मक नियम के दौरान अब खाद-बीज और कीटनाशक के साथ कृषि से संबंधित मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी. जिला प्रशासन ने कृषि संबंधित दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने के लिए समय सीमा तय किया है. कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.