फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 04 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 16 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) के मामले में माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में वर्ष 2010 में मु0अ0सं0-385/2010, वाद संख्या 228/2011 धारा 307/34 भा.द.वि. के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय सूबेदार एवं हिन्दराज पुत्र सुरेशचन्द्र, निवासीगण ग्राम महमदपुर करसान, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए गए।
पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर समय से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके पश्चात फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकारों द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय एडीजे-7 न्यायालय ने दिनांक 04 अप्रैल 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस मामले में एडीजीसी श्री संजीव मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर महिला हेड कांस्टेबल सुशीला एवं पैरोकार कांस्टेबल कृष्णवीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके अथक प्रयासों से अभियुक्तों को सजा दिलाना संभव हो सका।
पुलिस विभाग ने इस निर्णय को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और आमजन में सुरक्षा का विश्वास बना रहे।
