फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 04 अप्रैल 2026 जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना मेरापुर एवं कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त की लगभग 55,74,106 रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में की गई है।
अभियुक्त का विवरण:
पुलिस के अनुसार अभियुक्त/गैंग सदस्य तारिक उर्फ तालिब पुत्र साहिब खां, निवासी चौक मुरासिदाबाद, कोतवाली कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद, पर पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से स्वयं एवं अपने परिजनों के नाम अवैध संपत्ति अर्जित की।
कुर्क की गई संपत्ति का विवरण:
कार्रवाई के दौरान पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने निम्न संपत्तियों को कुर्क किया—
➡️ अचल संपत्ति:
मुरासिदाबाद क्षेत्र में स्थित एक आवासीय भवन
क्षेत्रफल लगभग 165 वर्ग मीटर
अनुमानित मूल्य: 12,12,000 रुपये
➡️ चल संपत्ति (वाहन):
2 ट्रक
2 कार
कुल मूल्य: 43,74,106 रुपये
👉 इस प्रकार कुल मिलाकर 55,74,106 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।
प्रशासनिक प्रक्रिया:
कुर्की की कार्रवाई प्रशासन द्वारा नियुक्त नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न कराई गई। इस दौरान मौके पर आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही भी पूरी की गई और संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लिया गया।
पुलिस का बयान:
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियुक्त द्वारा अर्जित की गई संपत्ति अवैध तरीके से प्राप्त की गई थी, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
अन्य कार्रवाई:
पुलिस के अनुसार अब तक इस गैंग के विरुद्ध कुल 28,82,38,351.60 रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष:
फर्रुखाबाद पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के दायरे में लाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
