फर्रुखाबाद:नवाबगंज थाना क्षेत्र की अभियुक्ता को आजीवन कारावास, 70 हजार रुपये का अर्थदंड।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 29 मई 2026 जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत थाना नवाबगंज क्षेत्र के एक मामले में अभियुक्ता को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना नवाबगंज में वर्ष 2023 में अभियुक्ता ममता पत्नी रमेश निवासी ग्राम वीरपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 293/2023, वाद संख्या 95/2024, धारा 326 व 382 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई।

मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 कोर्ट ने दिनांक 29 मई 2026 को अभियुक्ता ममता को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वालों में एडीजीसी श्रीमती दीपिका कटियार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल सुनील कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल कृष्णवीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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