फर्रुखाबाद: हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 जुलाई 2026 अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास के एक मामले में चार अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार थाना मऊदरवाजा में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 260/2018 (वाद संख्या 132/2018 एवं 219/2018) में अभियुक्त टारजन पुत्र सुभाष, अमित उर्फ मल्टू पुत्र सुभाष, सुभाष पुत्र गुल्जारी तथा विक्की गिहार पुत्र विक्रम, सभी निवासी मोहल्ला रकाबगंज खुर्द, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 506, 307 तथा 7 सीएल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई के दौरान फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर ने प्रभावी पैरवी की।

परिणामस्वरूप एडीजे-09 न्यायालय ने 18 जुलाई 2026 को चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्री अखिलेश कुमार ने पैरवी की। वहीं कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी नीरज कुमार तथा पैरोकार आरक्षी गुलाम गौस ने प्रभावी समन्वय कर अभियुक्तों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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