फर्रुखाबाद:गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 2 वर्ष 5 माह की सजा, 5 हजार रुपये का अर्थदंड

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 05 जून 2026 अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, अभियुक्त जबरलाल पुत्र अरविन्द, निवासी मोहल्ला बालकिशन, पुराने बस स्टैंड के पास, थाना अलीगंज जनपद एटा के विरुद्ध मु0अ0सं0 144/2021, वाद संख्या 302/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना कम्पिल में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने दिनांक 5 जून 2026 को अभियुक्त जबरलाल को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष 5 माह के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस सफलता में एडीजीसी श्री शैलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल अमन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी का क्रम आगे भी जारी रहेगा, ताकि अपराधियों को उनके कृत्यों के अनुरूप कठोर दंड दिलाया जा सके।

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