फर्रुखाबाद:आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये का अर्थदंड

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 27 जून 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, थाना मऊदरवाजा में वर्ष 2021 में अभियुक्त शीलू यादव पुत्र अनिल यादव निवासी रकाबगंज खुर्द, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 525/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एडीजे तृतीय न्यायालय ने दिनांक 27 जून 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में प्रभावी पैरवी करने में एडीजीसी श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, श्री अनुज कटियार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल बन्टी कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल गुलाम गौस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और उन्हें न्यायालय से कठोर सजा दिलाने का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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