फर्रुखाबाद:चोरी के दो मामलों में अभियुक्त को 6 वर्ष की सजा, ₹1.30 लाख का अर्थदंड

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 अगस्त 2026 पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल के प्रयासों के चलते चोरी के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में अभियुक्त को कुल 6 वर्ष के कारावास और 1.30 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

पुलिस के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों, पैरोकारों एवं अभियोजन पक्ष को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा दोनों मामलों में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

पहले मामले में तीन वर्ष की सजा

अभियुक्त बडेलला उर्फ अहिबरन पुत्र शिवराम राजपूत, निवासी भोपत पट्टी श्यामनगर, थाना कादरीगेट, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध थाना मऊदरवाजा में मु0अ0सं0 404/2023, वाद संख्या 10575/2023, धारा 457, 380, 411 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले में प्रभावी पैरवी के बाद 18 अगस्त 2026 को सीजेएम न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के साधारण कारावास तथा 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

दूसरे मामले में भी तीन वर्ष का कठोर कारावास

इसी अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली फर्रुखाबाद में मु0अ0सं0 801/2022, वाद संख्या 4983/2023, धारा 380, 411 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

इस मामले में भी फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 18 अगस्त 2026 को सीजेएम न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में प्रभावी पैरवी में पीओ श्री चन्द्रेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल कुन्दन सिंह, तथा संबंधित पैरोकार कांस्टेबल बिक्रान्त और कांस्टेबल दीपक सैनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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