पीलीभीत में आरोपी को दस साल की सजा

पीलीभीत में सात वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमला करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ ने दस वर्ष की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। आरोप सिद्ध न होने पर एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया।

बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावरलाल की वादिनी प्रेमवती ने थाना बीसलपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र अनिल 27 अक्टूबर 2017 को 11 बजे दिन में मावे की दुकान से घर आ रहा था। रास्ते में मोहल्ले का सनी और उसका दोस्त थाना बरखेड़ा के गांव कटकवारा निवासी मन्नू ने डॉ. नागेश पाठक के घर के सामने मंदिर वाले तिराहे पर अनिल के पेट में गोली मार दी।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सनी को गिरफ्तार किया। विवेचना में सनी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मन्नू को अभियुक्त के रूप में तलब करने का प्रार्थना-पत्र दिया। न्यायालय ने सुनवाई कर मन्नू को तलब किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह में पेश किए गए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सनी को दोषी पाते हुए दंडित किया, मन्नू को दोष मुक्त करार दिया।