फर्रुखाबाद में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 9 घरेलू सिलेंडर और रिफलर बरामद

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 अगस्त 2026 फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा में पूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण और रिफिलिंग किए जाने का मामला पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान मौके से कुल 9 घरेलू गैस सिलेंडर और एक रिफलर बरामद किया गया। मामले में दो लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जिला पूर्ति अधिकारी को 5 अगस्त 2026 की रात करीब नौ बजे शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर पूर्ति निरीक्षक नगरपालिका परिषद फर्रुखाबाद ने पूर्ति निरीक्षक सदर अभिषेक मिश्रा, पूर्ति लिपिक राजीव कुमार तथा कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस के अर्जुन यादव और ओम सिंह कांस्टेबल के साथ कसरट्टा मोहल्ले में छापेमारी की।

जांच के दौरान स्व. नन्दराम सक्सेना के मकान में अरविन्द कुमार सक्सेना और घर में संचालित दुकान के मालिक राजेन्द्र कुमार सक्सेना मौजूद मिले। टीम ने मकान के एक कमरे से चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए, जिनमें तीन भरे और एक खाली था। इसी स्थान से गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला एक रिफलर भी मिला।

इसके अलावा मकान के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर स्थित शटरनुमा दुकान से पांच घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। इनमें दो भरे और तीन खाली सिलेंडर थे। इस तरह कार्रवाई में कुल पांच भरे और चार खाली, यानी नौ घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए।

पूर्ति विभाग के अनुसार, मौके पर मौजूद लोगों से सिलेंडरों के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। साथ ही गैस सिलेंडरों के भंडारण अथवा खरीद-बिक्री से संबंधित कोई अभिलेख या किताब भी प्रस्तुत नहीं की गई। जांच के दौरान दुकान में अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिला।

बरामद सभी नौ घरेलू गैस सिलेंडरों और रिफलर को पूर्ति विभाग ने अपनी अभिरक्षा में लेते हुए मेसर्स पटेल गैस सर्विस, आवास विकास टीला मसेनी स्थित गैस गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया। गैस एजेंसी को निर्देश दिए गए कि सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर बरामद सामग्री को यथावत प्रस्तुत किया जाए।

जिला पूर्ति विभाग के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में अरविन्द कुमार सक्सेना और राजेन्द्र कुमार सक्सेना द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण एवं संग्रहण करने तथा गैस रिफिलिंग और खरीद-बिक्री का कार्य किए जाने की बात सामने आई है।

विभाग ने इस कृत्य को द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन माना है। यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय बताया गया है।

जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के 6 अगस्त 2026 के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक नगरपालिका परिषद फर्रुखाबाद द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली फतेहगढ़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है।

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