फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 अगस्त 2026 आगामी स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती सहित विभिन्न त्योहारों और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अंकुर लाठर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश 7 अगस्त 2026 को जारी किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त न किए जाने की स्थिति में 4 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार इसका उद्देश्य जनपद में शांति, कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। आदेश जनपद फर्रुखाबाद में सामान्य रूप से निवास करने वाले तथा यहां आने-जाने वाले लोगों पर लागू होगा।
पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक
प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा बिना अनुमति सभा या जुलूस आयोजित करने पर रोक लगाई गई है। शादी-विवाह और मृत्यु संबंधी धार्मिक कार्यक्रमों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है।
कलेक्ट्रेट मुख्यालय और तहसील मुख्यालय की परिधि से 100 मीटर के भीतर धरना-प्रदर्शन अथवा भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी।
सोशल मीडिया पर अफवाह और आपत्तिजनक संदेशों पर सख्ती
आदेश में अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने तथा ऐसे पोस्ट, पर्चे, स्टीकर, पम्पलेट या अन्य सामग्री के प्रचार पर रोक लगाई गई है, जिससे सामाजिक अथवा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया माध्यमों पर राजनीतिक टिप्पणी के जरिए पारस्परिक द्वेष फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर की समय सीमा
धार्मिक एवं पारंपरिक आयोजनों में लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि में भी सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा।
शराब की दुकानों के लिए भी निर्देश
देशी शराब, विदेशी मदिरा और बीयर आदि की दुकानें निर्धारित समय के अनुसार ही खोली और बंद की जाएंगी। सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से मांस-मछली की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। मांस-मछली बिक्री स्थल पर विक्रेता के लिए टिन का डाला रखना अनिवार्य किया गया है।
गंगा एवं रामगंगा नदी के प्रमुख घाटों पर प्लास्टिक और पॉलीथिन के विक्रय एवं उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षाओं को लेकर विशेष व्यवस्था
जनपद में संचालित विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर शस्त्र, मोबाइल फोन, पेयजल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा नकल सामग्री लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों से निर्धारित दूरी के भीतर स्थापित सभी फोटोस्टेट मशीनें परीक्षा अवधि में पूरी तरह बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर असामाजिक तत्वों अथवा बाहरी व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा और नकल कराने वाले पेशेवर लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी अस्पतालों में दलालों के प्रवेश पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सालयों के परिसर में मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी नर्सिंग होम में ले जाने वाले बिचौलियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई है।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गतिविधियों, तनाव उत्पन्न करने वाले कार्यों तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय होगा और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिला सूचना अधिकारी को स्थानीय समाचार पत्रों में आदेश का निःशुल्क प्रकाशन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
