फर्रुखाबाद:पॉक्सो एक्ट के दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास, 17 हजार रुपये का अर्थदंड

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 जून 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान तथा “मिशन शक्ति 5.0” के द्वितीय चरण के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। पॉक्सो एक्ट एवं अपहरण के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायालय ने कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त अमन पुत्र चमन निवासी कटरा बूअली खां, कोतवाली फर्रुखाबाद के विरुद्ध वर्ष 2017 में कोतवाली फर्रुखाबाद में मु0अ0सं0 183/2017 के तहत धारा 354, 363, 506, 354-बी भारतीय दंड संहिता तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा की गई प्रभावी पैरवी और सतत निगरानी के चलते मामले में सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके परिणामस्वरूप स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने 8 जून 2026 को अभियुक्त अमन को दोषसिद्ध करार दिया।

न्यायालय ने अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 17,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वालों में एडीजीसी श्री तेजी सिंह, एडीजीसी श्री विकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल प्राची तथा पैरोकार कांस्टेबल राजीव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

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