फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 मई 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम न्यामतपुर खेड़ा निवासी अभियुक्त रामकरन पुत्र गयाद्दीन के विरुद्ध वर्ष 2017 में मु0अ0सं0-110/2017, वाद संख्या 17/2017 के तहत धारा 354, 323 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी और लगातार प्रयास किए गए। इसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दिनांक 18 मई 2026 को अभियुक्त रामकरन को दोषसिद्ध कर 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस प्रभावी पैरवी में एडीजीसी श्री तेज सिंह, एडीजीसी श्री बिकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल प्राची तथा पैरोकार कांस्टेबल गुलाम घोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस विभाग ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की बड़ी सफलता बताते हुए महिला अपराधों में त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम बताया है।
