फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 27 नवंबर 2025 कृषकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए कृषि विभाग ने वर्ष 2025–26 के तहत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम योजना) के लिए सोलर पंप की बुकिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। विभागीय पोर्टल पर 26 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक किसान ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
किसान विभागीय पोर्टल http://agriculture.up.gov.in पर जाकर सोलर पंप हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए किसानों को ₹5000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
पंजीकरण के बाद बुकिंग की पुष्टि किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित अवधि में किसान को अपने कन्ट्रीब्यूशन (कपफक अंश) की धनराशि इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी।
सोलर पंप की उपलब्ध क्षमताएँ
2 एचपी – 4 इंच
2 एचपी – 3 इंच
5 एचपी – 6 इंच
7.5 एचपी – 8 इंच
10 एचपी – 8 इंच
कुल क्षमता के अनुसार बोली लगना आवश्यक है। अत्यधिक बुकिंग की स्थिति में लाभार्थियों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
अनुदान व किसान अंश का विवरण
नीचे सोलर पंप के प्रकार के अनुसार कुल लागत, राज्य सरकार का अनुदान, केंद्र सरकार का अनुदान, कुल अनुदान, टोकन मनी तथा किसानों को जमा करनी वाली अवशेष धनराशि (कपफक अंश) का विवरण दिया गया है:
क्रमांक सोलर पंप का प्रकार कुल कीमत राज्य अनुदान केंद्र अनुदान कुल अनुदान टोकन मनी किसान का अवशेष अंश
1 2 एचपी (डीसी) सबमर्सिबल 164322 56737 41856 98593 5000 60729
2 2 एचपी (डीसी) सरफेस 164322 56737 41856 98593 5000 60729
3 2 एचपी (एसी) सबमर्सिबल 167025 58359 41656 100215 5000 61810
4 2 एचपी (एसी) पारंपरिक 222701 78925 54696 133621 5000 84180
5 3 एचपी एसी सबमर्सिबल 220523 77618 54696 132314 5000 83009
6 5 एचपी एसी सबमर्सिबल 313397 103779 84609 188388 5000 120359
7 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल 424972 140780 114203 254983 5000 164989
8 10 एचपी एसी सबमर्सिबल 533610 140780 114203 254983 5000 273627
सरकार का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करने के साथ ही उन्हें सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। सोलर पंप से जहां लागत घटेगी, वहीं डीजल पर निर्भरता भी समाप्त होगी।
कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएँ।
