फर्रुखाबाद : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, प्रभावी पैरवी से मिला न्याय।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़)16 जून 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए लगातार गंभीर मामलों में सशक्त पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस, अभियोजन पक्ष, व कोर्ट स्टाफ के अथक प्रयासों से एक जघन्य हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी गगन दुबे पुत्र अनिल दुबे, निवासी काशीराम कॉलोनी, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0-199/2020, वाद सं0-1139/2020, धारा 147, 148, 149, 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत थाना पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के सहयोग से प्रभावी एवं निष्पक्ष पैरवी की गई। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और मजबूत तर्कों के आधार पर मा० एडीजे प्रथम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा गगन दुबे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस न्यायिक उपलब्धि में एडीजीसी श्री तेज सिंह राजपूत, एडीजीसी श्री संजीव कुमार पाल, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रमोद कुमार एवं पैरोकार का० नितिन कुमार की भूमिका सराहनीय रही।

इस सजा से स्पष्ट है कि अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पुलिस व अभियोजन तंत्र पूरी गंभीरता एवं निष्पक्षता से कार्य कर रहा है। इससे आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और भी मजबूत हुआ है।