शहडोल (sandeep sahu)। कलेक्टेªट कार्यालय के विराट सभागार में जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की बैठक कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी की उपस्थित में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रषासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में बताते हुए कहा कि मेडिकल काॅलेज में आईसीयू-2 की शुरूआत की जा रही है। इसी प्रकार एसईसीएल धनपुरी में 85 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर, स्थानीय स्तर पर श्रीराम अस्पताल 25 बिस्तरीय, श्याम केयर अस्पताल में 10 बिस्तरीय एवं देवंाता अस्पताल में 25 बिस्तरीय कोविड केयर सेन्टर संचालित किए गए है, इसके साथ-साथ रिलांयस द्वारा जैतपुर एवं स्थानीय पाण्डव नगर में स्थापित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में 50 बिस्तरीय कोविड केयर सेन्टर भी शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर ने अवगत कराया कि जिला अस्पताल में एयर स्प्रेषन यूनिट एवं मेडिकल काॅलेज में भी एक एयर स्प्रेषन यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे जिले में 200 सिलेण्डर प्रतिदिन भर सकेंगे और आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिष्चित हो सकेंगी।
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब और अधिक कड़ाई की आवष्यता है, जिले में शनिवार एवं रविवार सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। अब शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेंत्रों में लाॅकडाउन किया जा रहा है। जिले के पंचायत भवनो में कोविड मरीजो को क्वान्टीन करने की व्यवस्था भी की गई है। शादी समारोह 25 से अधिक लोग शामिल नही होंगे। साथ ही शादी समारोह में मास्क का उपयोग एवं सोषल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के जहाॅ पाॅजिटिव केस अधिक मिल रहे है वहाॅ माइक्रों कन्टेनमेंट बनाएं जा रहे है। इस दौरान केवल चिकित्सकीय सुविधा के लिए ही लोग निकले, अनावष्यक घर से बाहर न निकले, नही तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कोरोना बीमारी में उपयोग में आने वाली रेमडेषिविर इंजेक्शन की उपब्धता के बारे में प्रतिदिन जानकारी अपडेट के निर्देष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर को दिए। कोरोना बीमारी में उपयोग आने वाली दवाईयों इंजेक्षनों आदि की काला बाजारी करने वाले दुकानदारो के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही सुनिष्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सब्जी एवं दूध विक्रेता 11.00 बजे तक नगर पालिका द्वारा आरक्षित वार्डो में घूम-घूम कर ही विक्रय कर सकेंगे। इस लाॅकडाउन के अवधि के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रखें। साथ ही बिना मास्क लगाएं घूमते पाए जाने पर व्यक्तियों को खुली जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी।