फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 01 अप्रैल 2026 जनपद में अवैध कीटनाशकों के उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में कुछ अगरबत्तियों का निर्माण और बिक्री ऐसे कीटनाशकों के साथ की जा रही है जो पंजीकृत नहीं हैं।
जारी सूचना के अनुसार, विशेष रूप से Dimefluthrin एवं Meperfluthrin जैसे अपंजीकृत कीटनाशकों का उपयोग “Sleep Well” और “Comfort” ब्रांड नाम से बिक रही अगरबत्तियों में किया जा रहा है। यह कार्य कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 की धारा 9(3) का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री सतीश कुमार ने जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स और किराना दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर उक्त ब्रांड की अगरबत्तियां अपंजीकृत कीटनाशकों के साथ पाई जाती हैं, तो संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम जनमानस से भी अपील की है कि वे ऐसे उत्पादों के प्रति सतर्क रहें और संदिग्ध सामग्री की सूचना संबंधित विभाग को दें, जिससे जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
