फर्रुखाबाद में धारा 163 लागू: त्योहारों व परीक्षाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 13 अप्रैल 2026 जनपद में आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों एवं विभिन्न परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 09 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे निरस्त न किया जाए।

इन अवसरों को देखते हुए लिया गया निर्णय

प्रशासन ने यह कदम डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, चन्द्रशेखर आज़ाद जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महाराणा प्रताप जयंती, ईद-उल-अजहा सहित अन्य धार्मिक आयोजनों और परीक्षाओं के मद्देनज़र लिया है, ताकि कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे।

प्रमुख प्रतिबंध और दिशा-निर्देश

🔹 भीड़ और सभा पर नियंत्रण

बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।

धरना-प्रदर्शन और जुलूस के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य।

कलेक्ट्रेट और तहसील मुख्यालयों के 100 मीटर दायरे में बिना अनुमति भीड़ एकत्रित करना पूर्णतः प्रतिबंधित।

🔹 हथियार और विस्फोटक पर रोक

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा।

यह प्रतिबंध सिख समुदाय के धार्मिक प्रतीकों (कृपाण आदि) पर लागू नहीं होगा।

🔹 सोशल मीडिया और अफवाहों पर सख्ती

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर भड़काऊ या विवादित सामग्री पोस्ट करना प्रतिबंधित।

किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध होगा।

🔹 धार्मिक भावनाओं का सम्मान

ऐसा कोई भी कार्य या बयान नहीं किया जाएगा जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हों या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।

🔹 सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सड़कों, चौराहों या सार्वजनिक स्थलों पर पत्थर, कंकड़ आदि एकत्रित करना प्रतिबंधित। अवैध रूप से खुले में मांस/मछली की बिक्री नहीं होगी।

🔹 ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण

लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही अनुमति के साथ किया जा सकेगा।

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

🔹 गंगा घाटों पर प्लास्टिक प्रतिबंध

गंगा नदी के घाटों पर प्लास्टिक के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

🔹 अस्पतालों में दलालों पर रोक

सरकारी अस्पतालों में दलालों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, ताकि मरीजों का शोषण रोका जा सके।

परीक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित। परीक्षार्थियों को मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या नकल सामग्री के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं। परीक्षा अवधि में फोटोस्टेट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश। नकल कराने वाले गिरोहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

जनपद प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखें, ताकि सभी त्योहार और परीक्षाएं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सकें।