प्रयागराज,जनपद के किसी भी क्षेत्र से कार्डधारकों से दुर्व्यवहार करने व खाद्यान्न वितरण की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
ग्राम पंचायत-मवैया पहलवान विकास खण्ड शंकरगढ़ तहसील बारा के कार्डधारकों की शिकायत के क्रम में, दिनांक 18.09.2026 को उचित दर विक्रेता राधा महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष / समूह संचालक एवं उचित दर विक्रेता श्रीमती कुसमा देवी की उचित दर दुकान की जाँच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक बारा द्वारा की गयी। उचित दर विक्रेता श्रीमती कुसमा देवी द्वारा दिनांक 10.09.2026 से लेकर 18.09.2026 तक खाद्यान्न वितरण न किये जाने, जांच के समय दुकान पर उपस्थित न होने, उचित दर दुकान पर विभागीय सूचनाओं का प्रदर्शन न होने, निर्धारित चौहद्दी से हटकर अन्यत्र खाद्यान्न रखने, कार्डधारकों से अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न न देने, व उचित दर विक्रेता द्वारा 13.32 कुन्तल गेहूँ, 18.56 कुन्तल चावल तथा 0. 35 कुन्तल चीनी का अपने हित में व्यवर्तन / कालाबाजारी किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त कार्डधारकों की बयान इत्यादि लेने से यह स्पष्ट हुआ कि विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया गया । विक्रेता का उक्त कृत्य अनुबन्ध पत्र की शर्तों एवं उ०प्र० आवश्यक वस्तु (विकय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए उक्त विक्रेता दोषी है। तत्कम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी बारा के द्वारा विक्रेता के विरुद्ध प्रेषित रिपोर्ट के कम में जिलाधिकारी से प्राप्त अनुमोदन आदेश 19.09.2026 के अनुपालन में राधा महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष/समूह संचालक व उचित दर विक्रेता श्रीमती कुसमा देवी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करा दी गयी।
इसी क्रम में शिकायतकर्ता श्री हरिभान सिंह, रेखा विश्वकर्मा, राम आसरे विश्वकर्मा, कुसुम देवी, नितेश एवं लालती देवी निवासी गण ग्रांम पंचायत-धमोईया विकास खण्ड-बहादुरपुर, तहसील-फूलपुर द्वारा आई०जी०आर०एस० के माध्यम से की गयी शिकायतक के क्रम में दिनांक 14.09.2026 को पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तहसील फूलपुर द्वारा श्री बृजेश कुमार सरोज, उचित दर विक्रेता, ग्रामसभा-धमोइया, की दुकान की जांच की गयी। विक्रेता द्वारा जिस स्थान पर गोदाम बनाया गया है उस स्थान की दीवार पर कोई सूचना प्रदर्शित नहीं पाया गया। विक्रेता मौके पर उपस्थित न होने के कारण स्टॉक का सत्यापन नहीं हो सका। उक्त के पश्चात विक्रेता की दुकान से सम्बद्ध कार्डधारको से सम्पर्क कर विक्रेता के वितरण के सम्बन्ध में पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किया गया। बयान से स्पष्ट हुआ कि विक्रेता द्वारा कार्डधारकों का ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद खाद्यान्न नहीं दिया गया है। कतिपय कार्डधारकों के साथ दुर्व्यहार किया गया है। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी मानक के अनुसार नहीं दिया गया है। अग्रेतर दिनांक 22.09.2026 को विक्रेता उपरोक्त की दुकान पर उपस्थित होकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन में उचित दर विक्रेता द्वारा 7.20 कुन्तल गेहूँ, 35.14 कुन्तल चावल तथा 0.53 कुन्तल चीनी का अपने हित में व्यवर्तन / कालाबाजारी किया जाना पाया गया। विक्रेता का उक्त कृत्य अनुबन्ध पत्र की शर्तों एवं उ०प्र० आवश्यक वस्तु (विकय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए उक्त विक्रेता दोषी है। तत्कम में श्री बृजेश कुमार सरोज, उचित दर विक्रेता, ग्रामसभा-धमोड्या तहसील फूलपुर के विरुद्ध प्रेषित रिपोर्ट के कम में जिलाधिकारी प्रयागराज से प्राप्त अनुमोदन आदेश के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
माह सितम्बर, 2026 में इसके पूर्व 02 अन्य विक्रेता यथा श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम पंचायत बरौली तहसील करछना व श्रीमती रीना देवी ग्राम पंचायत भगौतीपुर तहसील हण्डिया द्वारा खाद्यान्न वितरण में की गयी गंभीर अनियमितता के दृष्टिगत उक्त दोनों विकेताओं के विरूद्ध संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है। उक्त प्रेस नोट के माध्यम से जनपद के समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी दुकानों पर समस्त विभागीय सूचनाओं का सुस्पष्ट प्रदर्शन, खाद्यान्न का स्टॉक अपडेट रखने, कार्डधारकों से सदव्यवहार करना सुनिश्चित करेंगे तथा तत्समय ही कार्डधारकों का अंगूठा लगाकर निर्धारित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करेंगे। जनपद के किसी भी क्षेत्र से कार्डधारकों से दुर्व्यवहार करने व खाद्यान्न वितरण की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858