फर्रुखाबाद में मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर पर बड़ी कार्रवाई, 3 बुलेट बाइक सीज

 
फर्रुखाबाद:(द दस्तक न्यूज़) 08 मई 2026 जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर जनपद में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न और हूटर के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत और यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 3 बुलेट मोटरसाइकिलों को मोडिफाइड साइलेंसर के प्रयोग में पकड़ा। सभी वाहनों को थाना कादरीगेट में सीज कर दिया गया तथा कुल 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।अधिकारियों ने बताया कि मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को तीन माह तक ड्राइविंग लाइसेंस धारण करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही ऐसे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) के निलंबन की कार्रवाई भी मोटरयान अधिनियम के तहत की जा रही है।परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 7 मई से 13 मई 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रेशर हार्न, हूटर और मोडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अब केवल वाहन मालिकों ही नहीं, बल्कि ऐसे उपकरण लगाने वाले डीलर, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों पर भी कार्रवाई होगी।इसी क्रम में एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा एआरटीओ कार्यालय फर्रुखाबाद में वाहन डीलर्स, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यदि किसी वाहन में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न या हूटर लगाया जाता पाया गया तो संबंधित संचालक पर मोटरयान अधिनियम के तहत प्रति प्रकरण एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।परिवहन विभाग ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है। मोडिफाइड साइलेंसर या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की शिकायत परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 151 और 149 पर दर्ज कराई जा सकती है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।