कासगंज :जिला अधिकारी प्रणयसिंह के निर्देशन में आतिशबाजी निर्माण इकाई के लाइसेंस धारक को किया नोटिस जारी

विस्फोटक अधिनियम एवं लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर सात दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश।

कासगंज, 03 जून 2026
जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देशन में उपजिलाधिकारी कासगंज द्वारा आतिशबाजी निर्माण इकाई में हुई दुर्घटना के संबंध में लाइसेंस धारक श्री रमेश चन्द्र पुत्र रघुवर दयाल, निवासी नगला पटिया मजरा उढ़ेर पुख्ता, थाना सोरों, जनपद कासगंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस के अनुसार दिनांक 30 मई 2026 को उढ़ेर पुख्ता स्थित आतिशबाजी निर्माण स्थल पर आग लगने की घटना हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही अग्निशमन विभाग द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। घटना में पांच व्यक्ति झुलस गए, जिनमें एक नाबालिग बालक की मृत्यु भी हो गई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित इकाई का लाइसेंस वर्ष 2031 तक वैध है, किंतु निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। आरोप है कि निर्माण कार्य में अप्रशिक्षित व्यक्तियों एवं नाबालिग बच्चों को लगाया गया तथा विस्फोटक अधिनियम, 2008 एवं लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया इन्हीं कारणों से दुर्घटना घटित होना पाया गया।
इस संबंध में थाना सोरों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है।
जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देशन में जारी नोटिस में लाइसेंस धारक को निर्देशित किया गया है कि वह नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा स्पष्टीकरण अस्वीकार्य पाए जाने पर लाइसेंस संख्या 23 एवं 24 को नियमानुसार निरस्त करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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