पेंशनरों के लिए जरूरी सूचना, 25 अक्टूबर से पहले कोषागार में जमा करें संशोधित पासबुक
नाम, उपनाम या IFSC कोड में गड़बड़ी होने पर बैंक से कराएं सुधार, पेंशन रुकने की हो सकती है परेशानी
कासगंज, 12 अक्टूबर। पेंशन अभिलेखों और बैंक पासबुक में दर्ज विवरण में अंतर होने पर पेंशनरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठ कोषाधिकारी अजीत कुमार ने जनपद के समस्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को निर्देश दिए हैं कि वे 25 अक्टूबर 2026 से पहले संशोधित बैंक पासबुक की छायाप्रति कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करें।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि जिन पेंशनरों के पेंशन अभिलेखों, कोषागार के पेंशन डेटाबेस और बैंक पासबुक में नाम, उपनाम, आईएफएससी कोड आदि का विवरण अलग-अलग है, वे अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर पेंशन प्रपत्रों के अनुसार पासबुक में संशोधन कराएं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा तक संशोधित पासबुक की छायाप्रति कोषागार में उपलब्ध नहीं कराने पर आगामी माह में नियमित पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर की होगी।
पेंशनरों के लिए जरूरी: बैंक पासबुक और पेंशन अभिलेखों में दर्ज विवरण का मिलान कर लें तथा समय रहते संशोधित पासबुक की छायाप्रति कोषागार में जमा कर दें।