कन्नौज: पॉक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा व जुर्माना

कन्नौज:(द दस्तक 24 न्यूज़) 12 सितम्बर 2025 जनपद कन्नौज में पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक चिन्हित प्रकरण में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। थाना छिबरामऊ क्षेत्र में पंजीकृत मुकदमा संख्या 904/2018 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए गए अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास और 6,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

मामले के अनुसार अभियुक्त ने वादी की नाबालिक पुत्री को गलत नियत से पकड़ने का प्रयास किया था। घटना के बाद पीड़िता के परिवार की तहरीर पर थाना छिबरामऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त कल्लू पुत्र सुरेश चंद्र यादव, निवासी ग्राम अरुआ थाना छिबरामऊ, को दोषी करार दिया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई गई। इस प्रकरण में कन्नौज पुलिस टीम, अभियोजन पक्ष, मॉनिटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकारों के अथक प्रयासों से अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई गई। इस फैसले से जहां पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, वहीं पुलिस व अभियोजन की सक्रियता से आमजन के बीच कानून के प्रति विश्वास और भी मजबूत हुआ है।