Friday, 23 October 2026 | 3:06 PM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद: पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, दोषी को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के क्रम में, थाना कायमगंज पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष के अथक प्रयासों से माननीय विशेष जज पॉक्सो कोर्ट द्वारा अभियुक्त राकेश चंद्र को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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फर्रुखाबाद: पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, दोषी  को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा
दोषी को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदंड

फर्रुखाबाद (द दस्तक 24): 

उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार जघन्य अपराधों में लिप्त अभियुक्तों को कम समय में कड़ी सजा दिलाने के लिए फतेहगढ़ पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में थाना कायमगंज क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है।

​मुकदमे और विवेचना का विवरण:

अभियुक्त राकेश चंद्र पुत्र बृजभान (निवासी अचरिया वाखरपुर, थाना मेरापुर, हाल पता मोहल्ला छपट्टी, थाना कायमगंज, जनपद फतेहगढ़) के विरुद्ध थाना कायमगंज में मु०अ०सं० 78/2023 (वाद संख्या 471/2023) धारा 376, 377 भा०द०वि० व 5M/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना पुलिस द्वारा मामले की निष्पक्ष विवेचना संपन्न करते हुए माननीय न्यायालय में समयबद्ध रूप से आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

​न्यायालय का निर्णय एवं सजा:

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा अदालत में मजबूत पैरवी और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इन प्रभावी प्रयासों के फलस्वरूप माननीय विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने दिनांक 22.10.2026 को अभियुक्त राकेश चंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1,00,000/- (एक लाख) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

​संबंधित अधिकारी एवं कर्मी:

  • ​एडीजीसी: श्री तेज सिंह राजपूत
  • ​को० मो० हे०का० राजेश कुमार
  • ​पैरोकार: का० श्रीकृष्ण