Saturday, 24 October 2026 | 2:58 PM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद : फतेहगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से OperationConviction के तहत ADJ-03 कोर्ट का फैसला, दो अलग-अलग मुकदमों में शातिरअभियुक्त को 04-04 वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में फतेहगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एडीजे-03 कोर्ट ने चोरी व नकबजनी के अभियुक्त बडेलला को 04-04 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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फर्रुखाबाद : फतेहगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से OperationConviction के तहत ADJ-03 कोर्ट का फैसला, दो अलग-अलग मुकदमों में शातिरअभियुक्त  को 04-04 वर्ष कारावास  व अर्थदंड की सजा

फर्रुखाबाद (द दस्तक 24): श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे '#OperationConviction' अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

​कोतवाली फतेहगढ़ से जुड़े दो अलग-अलग चोरी एवं नकबजनी के मामलों में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयासों व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-03 द्वारा दिनांक 23.10.2026 को अभियुक्त बडेलला उर्फ अहिवरन को दोनों मुकदमों में दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई गई।

​मुकदमों एवं सजा का विवरण:

  1. ​प्रथम मुकदमा (मु०अ०सं० 414/2023):
  • ​धाराएं: 457, 382, 411, 413 भा०द०वि० (वाद संख्या 569/2026)
  • ​सजा: 04 वर्ष के कारावास की सजा एवं ₹3,000/- जुर्माने से दंडित किया गया।
  1. ​द्वितीय मुकदमा (मु०अ०सं० 365/2023):
  • ​धाराएं: 382, 411, 413 भा०द०वि० (वाद संख्या 570/2026)
  • ​सजा: 04 वर्ष के कारावास की सजा एवं ₹2,500/- जुर्माने से दंडित किया गया।

​दोषी अभियुक्त का विवरण:

  • ​बडेलला उर्फ अहिवरन (पुत्र शिवराम राजपूत, निवासी नगला भोपतपट्टी श्यामनगर, थाना कादरीगेट, जनपद फतेहगढ़)

​सराहनीय कार्य करने वाली टीम व अभियोजन पक्ष:

  • ​एडीजीसी: श्री अनुज प्रताप सिंह

  • ​एडीजीसी: श्री संजीव कुमार पाल

  • ​को० मो०: हे०का० हरवेन्द्र सिंह

  • ​पैरोकार: हे०का० एलम सिंह