फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 15 सितम्बर 2026 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को हत्या के एक मामले में सफलता मिली है। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली फतेहगढ़ में मु0अ0सं0-116/2021, वाद संख्या 102/2022, धारा 302 भादवि के तहत जितेंद्र कुमार पुत्र राधेमोहन निवासी वसखड़िया, कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
मामले में फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे-03 कोर्ट ने 15 सितंबर 2026 को आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
फतेहगढ़ पुलिस के अनुसार गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।