फर्रुखाबाद:25 साल पुराने मारपीट मामले में तीन दोषियों को 3-3 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 जून 2026 जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 25 वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए जनपद स्तर पर प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में थाना राजेपुर में वर्ष 1998 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 83/1998, वाद संख्या 1444/2024 धारा 323, 325, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया।

मामले में अभियुक्त मान सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, मितान सिंह पुत्र मनोहर सिंह तथा कलक्टर पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम डबरी, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

फतेहगढ़ पुलिस की मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार तथा कोर्ट मोहर्रिर की प्रभावी पैरवी और अथक प्रयासों के फलस्वरूप अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एफटीसी प्रथम न्यायालय ने 20 जून 2026 को तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा 3,000-3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में पैरवी अधिकारी (पीओ) श्री चन्द्रेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल बब्लू कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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