फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 06 अगस्त 2026 जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपी शिवम राजपूत उर्फ बड़े, पुत्र रामप्रकाश, निवासी 4/56 मोहल्ला नुनहाई, कोतवाली फर्रुखाबाद, को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए प्रत्येक मामले में 6 वर्ष के कारावास तथा 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद में दर्ज मु.अ.सं. 121/2022, मु.अ.सं. 273/2021 तथा मु.अ.सं. 50/2022 (धारा 457, 380 एवं 411 भादवि) के मामलों में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
इन मामलों में फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने 06 अगस्त 2026 को तीनों मामलों में आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक मामले में 6 वर्ष के कारावास और ₹70,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी (पीओ) श्री चन्द्रेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल पीयूष कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल दीपक कुमार ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन की प्रक्रिया आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
