फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 02 अप्रैल 2026 जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी/सर्विलांस टीम और थाना अमृतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन श्री आलोक सिंह के निर्देशन और पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज श्री हरीश चंदर के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। थाना अमृतपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 140/2025 (धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस) में नामजद आरोपी सुरजीत उर्फ नन्हकू पुत्र अजयपाल यादव निवासी ग्राम गूजरपुर पमारान को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया।
मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल
पुलिस टीम ने आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद विधिक कार्यवाही शुरू की गई।
हत्या की साजिश का खुलासा
पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसकी बहन के साथ छेड़खानी की घटना से नाराज होकर उसने अपने भाई रामू यादव उर्फ कुलदीप यादव के साथ मिलकर ओमवीर की हत्या की योजना बनाई थी।
20 जुलाई 2025 की रात दोनों ने ओमवीर को बहाने से खेत पर बुलाया, शराब पिलाई और फिर अंगोछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया।
पहले भी हो चुकी है सह-आरोपी की गिरफ्तारी
इस मामले में पुलिस पहले ही 01 अप्रैल 2026 को आरोपी के भाई रामू यादव उर्फ कुलदीप यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। साक्ष्यों के आधार पर मामले में धाराएं संशोधित कर हत्या से संबंधित गंभीर धाराएं जोड़ी गई थीं।
बरामदगी और नया मुकदमा
मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस और 03 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना अमृतपुर में एक और मुकदमा (धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट) दर्ज किया गया है।
आपराधिक इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी सुरजीत उर्फ नन्हकू के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
