फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण)” के तहत महिला संबंधी अपराधों में सख्त कार्रवाई और प्रभावी पैरवी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में अभियुक्त को सजा दिलाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त प्रेम उर्फ मुनेन्द्र पुत्र स्वर्गीय रामबाबू उर्फ बाबूराम, निवासी दतौली थाना जैथरा जनपद एटा के विरुद्ध वर्ष 2016 में थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में मु0अ0सं0-301/2016 के तहत धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकारों द्वारा लगातार और प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप माननीय स्पेशल जज/पॉक्सो कोर्ट ने दिनांक 22 अप्रैल 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹40,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
इस सफलता में एडीजीसी श्री तेजी सिंह कुमार, श्री विकास कटियार, कोर्ट मोहर्रिर प्राची तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश भी है।
