फर्रुखाबाद:गुप्ता खाद भण्डार अमृतपुर एवं शालू कृषि सेवा केन्द्र का लाइसेंस निलंबित

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 29 मई 2026 जनपद में उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में जनपद में गठित उर्वरक निगरानी समिति द्वारा तहसील अमृतपुर क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर मेसर्स गुप्ता खाद भण्डार अमृतपुर एवं शालू कृषि सेवा केन्द्र अमृतपुर के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं विकास खंड स्तरीय टीमें नियमित रूप से उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री करता पाया गया, बिक्री केंद्र पर अनुदानित मूल्य सहित रेट बोर्ड नहीं लगाया गया हो अथवा मुख्य उर्वरकों के साथ कम प्रचलित उत्पादों की टैगिंग की जा रही हो, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को फसल सीजन में उनकी जोतबही एवं खसरा-खतौनी के आधार पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 बोरी यूरिया एवं 5 बोरी डीएपी ही उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि वे उर्वरक खरीदते समय अपने साथ खतौनी एवं आधार कार्ड अवश्य लेकर जाएं।

उप कृषि निदेशक ने यह भी बताया कि जनपद में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक मात्रा में उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है तथा वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। रेलवे रैक एवं सड़क मार्ग से लगातार उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है, जिससे किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं बनेगी।

माह मई के लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में यूरिया 15,395 मीट्रिक टन के सापेक्ष 31,474 मीट्रिक टन (204.44 प्रतिशत), डीएपी 1,904 मीट्रिक टन के सापेक्ष 6,608 मीट्रिक टन (347 प्रतिशत), पोटाश 577 मीट्रिक टन के सापेक्ष 3,490 मीट्रिक टन (605 प्रतिशत), एनपीके 368 मीट्रिक टन के सापेक्ष 18,137 मीट्रिक टन (4928 प्रतिशत) तथा सुपर फास्फेट 168 मीट्रिक टन के सापेक्ष 3,091 मीट्रिक टन (1840 प्रतिशत) उपलब्ध है।

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

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