फर्रुखाबाद:अवैध हथियार मामले में दोषी धीरज सिंह को तीन साल की सजा, एडीजे-7 कोर्ट का फैसला

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता मिली है। वर्ष 2012 में दर्ज एक पुराने मामले में फतेहगढ़ पुलिस, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों के प्रभावी व समन्वित प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्त धीरज सिंह चौहान पुत्र देवेन्द्र सिंह, निवासी बजरिया शमशेर खानी, झंडा तल्ला, थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध वर्ष 2012 में थाना मऊदरवाजा पर मु.अ.सं. 616/2012 वाद संख्या 29/2013 धारा 25/27 A Arms Act के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता श्री शीलरतन आनन्द (एडीजीसी), कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार व महिला हेड कांस्टेबल अल्का की सतत निगरानी एवं मजबूत पैरवी के चलते दिनांक 08 अगस्त 2025 को माननीय एडीजे-7 कोर्ट फर्रुखाबाद ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष का कारावास एवं ₹1500 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अभियोजन प्रणाली की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा समाज में अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है।