फर्रुखाबाद: पॉक्सो मामले में दोषी को 3 वर्ष का कठोर कारावास, ₹12 हजार अर्थदंड

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 13 जुलाई 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण)” के तहत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी का एक और सकारात्मक परिणाम सामने आया है। प्रभावी न्यायिक पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार अभियुक्त संदीप पुत्र रामप्रकाश, निवासी ग्राम ऊनरपुर, थाना मेरापुर, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध वर्ष 2017 में थाना मेरापुर पर मु.अ.सं. 98/2017 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹12,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस सफल पैरवी में एडीजीसी श्री तेज सिंह, एडीजीसी श्री बिकास कुमार, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल प्राची तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस विभाग ने कहा कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में प्रभावी पैरवी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

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