फर्रुखाबाद:गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 6 वर्ष की सजा, प्रभावी पैरवी से पुलिस को मिली सफलता

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 04 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फर्रुखाबाद पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को न्यायालय ने छह वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जानकारी के अनुसार थाना शमशाबाद में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 254/2020, वाद संख्या 416/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त संजीव पुत्र विश्राम, निवासी हुसैनपुर तराई, थाना शमशाबाद, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले में फतेहगढ़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम न्यायालय ने 4 अगस्त 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजीव कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने प्रभावी भूमिका निभाई। पुलिस ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सशक्त अभियोजन का महत्वपूर्ण परिणाम बताया।

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