फर्रुखाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपी को उम्रकैद, जानलेवा हमले के 9 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 25 मई 2026 जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे प्रभावी अभियोजन अभियान के अंतर्गत दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों को कठोर दंड सुनाया गया। यह कार्रवाई श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप संभव हो सकी।

पहले मामले में थाना कमालगंज में पंजीकृत मु0अ0स0-311/2020, वाद संख्या 1027/2022 धारा 147/148/149/323/324/307 भादवि से संबंधित मुकदमे में न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने दिनांक 25 मई 2026 को सभी 9 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास एवं 66-66 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

सजा पाने वाले अभियुक्तों में अखिल गुप्ता, अमित गुप्ता, निखिल गुप्ता पुत्रगण घनश्याम गुप्ता, राहुल गुप्ता, संदीप गुप्ता पुत्रगण मुन्नू गुप्ता उर्फ शिवश्याम गुप्ता, निहाल पुत्र राजबीर, रोहित गुप्ता पुत्र गिरीश चन्द्र तथा हर्ष गुप्ता एवं जतिन गुप्ता पुत्रगण उमाकान्त गुप्ता निवासी सुभाष नगर थाना कमालगंज शामिल हैं।

मामले में प्रभावी पैरवी एडीजीसी अनुज प्रताप, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल हरवेन्द्र सिंह एवं पैरोकार हेड कांस्टेबल मोहम्मद हारून द्वारा की गई।

वहीं दूसरे मामले में कोतवाली फतेहगढ़ में पंजीकृत मु0अ0स0-522/2023, वाद संख्या 185/2024 धारा 302/307/384/323/504/506/34 भादवि के आरोपी मोनू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम बहेलियन नगला उर्फ हुल्ली सिंह नगला, मौजा हुसैनपुर नवखण्डा थाना कोतवाली फतेहगढ़ को न्यायालय एडीजे-07 कोर्ट द्वारा दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

इस मामले में प्रभावी पैरवी एडीजीसी संजीव कुमार मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर महिला हेड कांस्टेबल सुशीला एवं पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम सिंह द्वारा की गई।

फतेहगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध मजबूत कानूनी कार्रवाई और प्रभावी पैरवी का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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