फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 09 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को अधिक से अधिक सज़ा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगातार प्रभावी पैरवी और अथक प्रयासों के बाद जनपद की अदालतों ने कई पुराने मामलों में दोषियों को कड़ी सज़ा सुनाई।
पहला मामला – गैंगेस्टर एक्ट
थाना मेरापुर क्षेत्र के अभियुक्त शिवनन्दन उर्फ शिवन्नी पुत्र विशुन दयाल, निवासी नौली, पर मु0अ0सं0-66/1999, वाद संख्या-126/1999, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम/मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 09 सितम्बर 2025 को स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद ने अभियुक्त को 06 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई।
दूसरा मामला – आर्म्स एक्ट
अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र रिषीपाल सिंह, निवासी ग्राम वनिया ढारा थाना जैथरा, जनपद एटा, पर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में मु0अ0सं0 105/2010, वाद संख्या 172/2011, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था।
लंबी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर 09 सितम्बर 2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-07/एनडीपीएस फर्रुखाबाद ने अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सज़ा से दण्डित किया।
तीसरा मामला – एनडीपीएस एक्ट
इसी अभियुक्त अरविन्द सिंह पर थाना राजेपुर में मु0अ0सं0 104/2010, वाद संख्या 117/2010, धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज था।
मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने 09 सितम्बर 2025 को अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई।
पुलिस-प्रशासन का बयान
अभियोजन पक्ष के अधिकारियों, कोर्ट पैरोकारों व पुलिस टीम की समन्वित मेहनत से यह सफलता मिली है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।
यह कार्रवाई अपराधियों में कानून का खौफ बढ़ाने और जनपद में अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम मानी जा रही है।
