आजमगढ़:अवैध अस्पताल संचालन व चिकित्सीय लापरवाही से प्रसूता की मृत्यु के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़ब्यूरो ::आजमगढ़ के अहिरौला में बिना वैध अनुमति अस्पताल संचालित करने के आरोप में वांछित चिकित्सक अहरौला पुलिस के हत्थे चढ़ा पूर्व की घटना/इतिहास-दिनांक 17.07.2026 को वादी ओमकार मौर्य निवासी ग्राम नाटी माहुल, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अहरौला पर तहरीर दी गई कि उनकी पत्नी करिश्मा (उम्र लगभग 23 वर्ष) को प्रसव हेतु रसूलपुर अहमद अली स्थित शहनवाज मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सक द्वारा लापरवाहीपूर्वक ऑपरेशन करने तथा गलत रक्त चढ़ाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 234/2026, धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान जांच में 34 इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019) की धारा की बढ़ोत्तरी की गई।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.07.2026 को उ0नि0 यश सिंह पटेल मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त डा. मो. अकबर खान पुत्र सोहराब खान निवासी माहुल खास, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 37 वर्ष को फुलवरिया अंडरपास से समय करीब 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया।*गिरफ्तार अभियुक्त-*• डा. मो. अकबर खान पुत्र सोहराब खान निवासी माहुल खास, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 37 वर्ष।*पंजीकृत अभियोग-*• मु0अ0सं0 234/2026, धारा 105 बीएनएस एवं 34 इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019), थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*• उ0नि0 यश सिंह पटेल, चौकी प्रभारी माहुल, थाना अहरौला• हे0का0 सुरेन्द्र निषाद थाना अहरौला• का0 जितेन्द्र यादव थाना अहरौला

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