फर्रुखाबाद: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पॉक्सो मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 10 सितंबर 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” अभियान के तहत महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में फर्रुखाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त रमेश पुत्र मुंशीलाल निवासी लुधड़िया, कोतवाली कायमगंज, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध कोतवाली कायमगंज में मु0अ0सं0 217/2017, बाद संख्या 52/2017, धारा 354 भादवि एवं 9M/10 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना पूर्ण करने के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके बाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

प्रभावी पैरवी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो न्यायालय ने 10 सितंबर 2026 को अभियुक्त रमेश को दोषसिद्ध करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार, महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का अभियान लगातार जारी है।

प्रभावी पैरवी में इनकी रही भूमिका

एडीजीसी: श्री विकास कटियार, एडीजीसी: श्री तेज सिंह, कोर्ट मोहर्रिर: का0 प्राची, पैरोकार: का0 श्रीकृष्ण

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