फर्रुखाबाद:ऑपरेशन कनविक्शन का असर, प्रभावी पैरवी से तीन अभियुक्तों को मिली सजा, पॉक्सो मामले में 3 साल का कठोर कारावास

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 सितम्बर 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों एवं अन्य गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने का सिलसिला जारी है। फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 7 सितंबर को तीन अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया।

पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास

कोतवाली फतेहगढ़ में वर्ष 2018 में दर्ज मु0अ0सं0 593/2018, वाद संख्या 82/2018, धारा 354, 506 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त विक्रम पुत्र रामखिलाड़ी निवासी सिविल लाइन मड़ैया, कोतवाली फतेहगढ़ के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 को अभियुक्त विक्रम को दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में एडीजीसी तेज सिंह राजपूत, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 प्राची तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम सिंह द्वारा पैरवी की गई।

डकैती से जुड़े पुराने मामले में अभियुक्त को 2 वर्ष का कठोर कारावास

दूसरे मामले में अभियुक्त राजेश्वर पुत्र दफेदार यादव निवासी गंजी नगला, थाना नयागांव, जनपद एटा के विरुद्ध कोतवाली फतेहगढ़ में मु0अ0सं0 180/1998, वाद संख्या 05/2003, धारा 395, 397, 412 एवं 411 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष डकैती न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 को अभियुक्त राजेश्वर को धारा 411 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले में एडीजीसी अनुज प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल हरवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम सिंह की प्रभावी भूमिका रही।

गैंगस्टर एक्ट के मामले में नितिन कश्यप को सजा

तीसरे मामले में अभियुक्त नितिन कश्यप पुत्र महेशचन्द्र निवासी रकाबगंज खुर्द, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध कोतवाली फर्रुखाबाद में मु0अ0सं0 559/2020, एसटी संख्या 301/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

विशेष गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने अभियुक्त नितिन कश्यप को 2 वर्ष 7 माह के साधारण कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में एडीजीसी राजीव कुमार, कोर्ट मोहर्रिर म0हेड कांस्टेबल सुशीला तथा पैरोकार कांस्टेबल पंकज यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

अपराधियों को सजा दिलाने पर पुलिस की जोरदार पैरवी

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इन मामलों में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजाएं पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही हैं।

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