फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 03 सितम्बर 2026 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को न्यायालय से अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
मामला कोतवाली फर्रुखाबाद में वर्ष 2016 में दर्ज मु0अ0सं0 189/2016, एस0टी0 नं0 39/2016, धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। मामले में अभियुक्त गुलाब सिंह पुत्र स्व. देवेन्द्र सिंह, निवासी नगला किसानन, बढ़पुर, कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस द्वारा मामले की विवेचना पूरी कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके बाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर द्वारा मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय एनडीपीएस एक्ट न्यायालय ने अभियुक्त गुलाब सिंह को 02 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
पुलिस के अनुसार, शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी लगातार की जा रही है, ताकि अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए दण्डित कराया जा सके।
पैरवी में इनकी रही भूमिका
एडीजीसी: श्री शीलरतन आनंद, एडीजीसी: श्री दिनेश सिंह चौहान, कोर्ट मोहर्रिर: हे0का0 नीरज कुमार, पैरोकार: का0 पंकज कुमार यादव
फतेहगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के पुराने मामले में अभियुक्त को न्यायालय से कठोर कारावास की सजा मिलने को पुलिस की अभियोजन पैरवी की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।
