फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 25 जुलाई 2026 जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची की मौत के मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रारंभिक शिकायत में पुरानी रंजिश के चलते पत्थर लगने से बच्ची की मौत का आरोप लगाया गया था, लेकिन विवेचना में यह कहानी गलत साबित हुई। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर बच्ची के पिता को ही उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार थाना कमालगंज पर दर्ज मुकदमा संख्या 226/2026 की विवेचना के दौरान नामजद आरोपियों की संलिप्तता नहीं मिली। जांच में ग्राम गुगौरा निवासी बबलू उर्फ डब्लू पुत्र छक्कू का नाम प्रकाश में आया। इसके बाद मुकदमे से पूर्व में लगाई गई धाराओं को हटाकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का आरोप जोड़ा गया।
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थी और उसे सूखा रोग था। उसने बच्ची का काफी समय तक लोहिया अस्पताल में इलाज कराया, जिससे उस पर भारी कर्ज हो गया। आर्थिक तंगी और बच्ची की लगातार बिगड़ती हालत से परेशान होकर उसने गुस्से और हताशा में अपनी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए पुलिस से माफी भी मांगी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
बबलू उर्फ डब्लू पुत्र छक्कू, निवासी ग्राम गुगौरा, थाना कमालगंज, जनपद फतेहगढ़।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
मुकदमा संख्या 226/2026, धारा 103(1) बीएनएस, थाना कमालगंज। मुकदमा संख्या 218/2026, धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस, थाना कमालगंज।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक राम सहाय सिंह, उपनिरीक्षक अखिलेश यादव, कांस्टेबल रविन्द्र
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्यों और गहन विवेचना के आधार पर मामले का सफल खुलासा किया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।
