फर्रुखाबाद में होटल, अस्पताल और कोचिंग संचालकों को 10 दिन की मोहलत, सुरक्षा मानक पूरे करने के निर्देश

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 02 जुलाई 2026 जनपद में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, गेस्ट हाउस, अस्पताल, कोचिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल समेत विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा और भवन मानचित्र संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि वे शासन की ओर से निर्धारित अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा एवं भवन मानचित्र संबंधी सभी मानकों का पालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों में आवश्यक उपकरण और अभिलेख 10 दिनों के भीतर मानक के अनुरूप पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की सूची उपलब्ध कराएं तथा सेमिनार आयोजित कर उन्हें सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करें।

नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरणी ने बताया कि जिले में अग्निकांड जैसी घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार निरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, गेस्ट हाउस, अस्पताल, कोचिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए यह बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरणी, उप जिलाधिकारी सदर गजराज सिंह, पर्यटन अधिकारी मकबूल हुसैन, आईएमए अध्यक्ष डॉ. विपुल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालक उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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