फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 11 मई 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के चलते एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम मंझना निवासी अभियुक्त हिमांशू पुत्र सुरवेन्द्र सिंह के विरुद्ध वर्ष 2022 में मु0अ0सं0 162/2022 के तहत धारा 366, 376, 323, 504, 326(क), 302 भादवि तथा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसी के परिणामस्वरूप एडीजे-2/एससी-एसटी कोर्ट ने दिनांक 11 मई 2026 को अभियुक्त हिमांशू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 1 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में एडीजीसी श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, एडीजीसी श्री अनुज कुमार कटियार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार एवं पैरोकार कांस्टेबल कृष्णबीर की विशेष भूमिका रही।उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रहा है।
फर्रुखाबाद:ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
