फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 15 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद फतेहगढ़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। संबंधित थाना प्रभारी, मानीटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त बन्टी पुत्र रामनिवास कश्यप निवासी मोहल्ला कनसरी, थाना बागवाला, जनपद एटा के विरुद्ध थाना नवाबगंज, फतेहगढ़ में मु0अ0सं0 217/2025, वाद संख्या 612/2025, धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार अथक प्रयास और प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-07/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने दिनांक 15 अप्रैल 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 07 माह 12 दिन के कठोर कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस प्रकरण में एडीजीसी श्री शील रतन आनंद, कोतवाली मोहम्मदाबाद की हेड कांस्टेबल सुशीला तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल विपिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा प्रभावी पैरवी के माध्यम से उन्हें अधिकतम सजा दिलाने का प्रयास किया जाता रहेगा।
