फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 25 मार्च 2026 महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना मऊदरवाजा में वर्ष 2017 में दर्ज एक गंभीर मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त 1. राजकुमार पुत्र पेशकार एवं 2. बब्लू पुत्र रक्षपाल निवासी रम्पुरा, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 45/2017, वाद संख्या 09/2017 के तहत धारा 376, 511 भादवि तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
मा० स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दिनांक 25 मार्च 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल प्राची तथा पैरोकार कांस्टेबल प्रवीन कुमार की विशेष भूमिका रही, जिनके प्रयासों से अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला संबंधी अपराधों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को हर हाल में सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
