फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 23 मार्च 2026 जनपद फतेहगढ़ में दर्ज हत्या के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय द्वारा आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी अभियुक्त राम शरन पुत्र महेश के विरुद्ध मु0अ0सं0-146/2023, वाद संख्या 645/2023, धारा 302, 504, 506 भा0द0वि0 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। थाना प्रभारी, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकारों द्वारा लगातार प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप मामला न्यायालय में मजबूती से प्रस्तुत किया गया।
मा० न्यायालय एडीजे-02/एफटीसी कोर्ट ने दिनांक 23 मार्च 2026 को सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में एडीजीसी श्री श्रवन कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र कुमार एवं पैरोकार कांस्टेबल विवेक कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सका।
पुलिस प्रशासन ने इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
