फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 15 अक्टूबर 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु संबंधित थाना प्रभारी एवं पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। इसके तहत थाना राजेपुर पुलिस टीम और मानीटरिंग सेल ने अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना पूरी की।
अभियुक्तगण कौशलेन्द्र, शैलेन्द्र, देवेन्द्र पुत्र श्यामवीर, एवं श्यामवीर पुत्र नवाब सिंह, निवासी रामपुर जोगराजपुर, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद, मु0अ0स0 256/2014 वाद संख्या 92/2016 के तहत धारा 323/325/308/34 भादवि0 में संलिप्त पाए गए थे। मामले की जांच और प्रमाण संकलन कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अधिकारियों और अभियोजन पक्ष के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, दिनांक 15.10.2025 को माननीय एसीजेएम कोर्ट, जनपद फर्रुखाबाद ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर तीन वर्ष के कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस सफलता में एपीओ श्री सुदेश कुमार गंगबार, को0 मो0 हे0का0 सुदेश यादव एवं पैरोकार का0 संजीव कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को समाज में कानून एवं न्याय की प्रभावशीलता का उदाहरण बताते हुए, आम नागरिकों को कानून का सहयोग करने हेतु जागरूक करने की अपील की है।
